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स्वर्णिम भारत न्यूज़ संवाददाता, मंडी।मंडी की जेल रोड स्थित मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को हटाकर पुरानी स्थिति बहाल करने के लिए मुस्लिम पक्ष के पास सात दिन का समय है। आयुक्त न्यायालय के निर्णय की कॉपी 17 अक्टूबर को मिली थी। इसके बाद ही 30 दिन गिने जाएंगे। पहले दोनों पक्ष यह मान रहे थे कि निर्णय की अवधि 12 अक्टूबर को समाप्त हो रही है।
आयुक्त न्यायालय ने 13 सितंबर को अपने निर्णय में मुस्लिम पक्ष को जेल रोड स्थित मस्जिद में 30 दिन के अंदर पुरानी स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए थे। यदि 17 अक्टूबर तक निगम को आयुक्त न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध स्थगनादेश यानी स्टे की कापी नहीं मिलती है तो फिर आगामी कार्रवाई की लाई जाएगी।
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मनोज
शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान
संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य
कार्यकारी अधिकारी हैं।